बिना लायसेंस के खाद्य विक्रय पर होगी कार्यवाही
बिना लायसेंस के खाद्य विक्रय पर होगी कार्यवाही खरीफ सीजन में किसानों के हित में प्रशासन सख्त बिना लाइसेंस खाद विक्रय पर जब्ती और नोटिस
बिना लायसेंस के खाद्य विक्रय पर होगी कार्यवाही
खरीफ सीजन में किसानों के हित में प्रशासन सख्त
बिना लाइसेंस खाद विक्रय पर जब्ती और नोटिस
खैरागढ़ छुईखदान गंडई== खरीफ फसल की बुआई के साथ ही किसानों को आवश्यक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। सहकारी समितियों के साथ-साथ निजी उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से भी खाद का वितरण किया जा रहा है। किसानों को उचित मूल्य में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी विक्रेताओं पर निगरानी के लिए कृषि विभाग ने अपने मैदानी अमले को सक्रिय किया है।
जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा हाल ही में ग्राम अमलीडीह कला में मैसर्स वर्मा अनाज दुकान पर छापेमारी की गई, जहां बिना लाइसेंस के 35 बोरी यूरिया एवं 4 बोरी एन.पी.के. खाद का अवैध भंडारण पाया गया। मामले में खाद जब्त कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
इसी तरह छुईखदान क्षेत्र के सुनील कृषि केन्द्र, मनोज कृषि केन्द्र और निर्मल कृषि केन्द्र में उर्वरक स्कंध पंजी संधारण एवं वितरण प्रक्रिया में अनियमित



ता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कृषि विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी निजी विक्रेता द्वारा उर्वरक का अनियमित या अधिक दाम पर विक्रय किया जाता है, तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित कृषि अधिकारी को दें। विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी में जुटे हैं और यह अभियान आने वाले दिनों में और प्रभावी रूप से जारी रहेगा।