कलेक्टर ने किया फसल बीमा रथ रवाना अंतिम तिथि 16 अगस्त
कलेक्टर ने किया फसल बीमा रथ रवाना, अंतिम तिथि 16 अगस्त* *"खरीफ और उद्यानिकी फसल बीमा का लाभ सभी किसानों को दिलाएं"-कलेक्टर* खैरागढ़, 7 अगस्त 2023/ कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2023 के प्रचार-प्रसार के लिए जिला मुख्यालय से फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
*कलेक्टर ने किया फसल बीमा रथ रवाना, अंतिम तिथि 16 अगस्त*
*"खरीफ और उद्यानिकी फसल बीमा का लाभ सभी किसानों को दिलाएं"-कलेक्टर*
खैरागढ़, 7 अगस्त 2023/ कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2023 के प्रचार-प्रसार के लिए जिला मुख्यालय से फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
*"खरीफ और उद्यानिकी फसल बीमा का लाभ सभी किसानों को दिलाएं"-कलेक्टर*
केसीजी कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने फसल बीमा रथ को रवाना करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खरीफ और उद्यानिकी फसल बीमा का लाभ सभी किसानों को दिलाएं। इस अवसर पर उपसंचालक कृषि राजकुमार सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीमा रथ जिले के समस्त ग्रामों में भ्रमण कर प्रचार-प्रसार करेंगे साथ ही समिति/बैंक/धान उर्पाजन केन्द्रों/बाजार हाट स्थल पर जाकर योजना संबंधी लिफ्लेट, पाम्पलेट एवं लाउड स्पीकर के माध्यम से कृषकों को जानकारी देंगे। कृषकों को ज्ञात हो की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 में फसलों की बीमा की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 निर्धारित है।
*फसल बीमा हेतु निर्धारित है प्रीमियम की दर*
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत धान सिंचित एवं धान असिंचित का प्रति हेक्टर कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि रू. 1160 धान सिंचित एवं रू. 880 धान असिंचित देय होगा। इसी प्रकार कृषक द्वारा मक्का फसल हेतु देय प्रीमियम राशि रू. 800 सोयाबीन फसल हेतु रू. 960 उड़द फसल हेतु रू. 420 एवं कोदो फसल हेतु रू. 300 रागी फसल हेतु रू. 220 प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा।
*बीमा कराने के लिये है ये दस्तावेज आवश्यक*
ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा, उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पांचसाला)/किरायदार/साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण-पत्र एवं घोषणा पत्र प्रदाय कर बीमा करा सकते है। फसल बीमा की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 के पूर्व निकटतम बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल का बीमा करावें। अधिक जानकारी के लिए कृषि अधिकारी/राजस्व अधिकारी/बैंक एवं बीमा कंपनी से सम्पर्क कर सकतें हैं।
इस दौरान अपर कलेक्टर श्री डी. एस. राजपूत, उप संचालक कृषि राजकुमार सोलंकी, उद्यानिकी अधिकारी रविन्द्र मेहरा, डॉ. मक़सूद सहित कृषक साथी, कृषि विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं बीमा कंपनी के अधिकारी उपस्थित हुए।