लोकसभा निर्वाचन 2024 शासकीय भवनो के उपयोग पर लगा प्रतिबन्ध

लोकसभा निर्वाचन 2024 शासकीय भवनो के उपयोग पर लगा प्रतिबन्ध *शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस और गेस्ट हाऊस में नहीं कर सकेंगे राजनैतिक गतिविधियां* खैरागढ़ छुईखदान गंडई 17 मार्च 2024// लोकसभा साधारण निर्वाचन-2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को हो चुकी है एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है

लोकसभा निर्वाचन 2024 शासकीय भवनो के उपयोग पर लगा प्रतिबन्ध 

*शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस और गेस्ट हाऊस में नहीं कर सकेंगे राजनैतिक गतिविधियां*

खैरागढ़ छुईखदान गंडई 17 मार्च 2024//

 लोकसभा साधारण निर्वाचन-2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को हो चुकी है एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस अवधि के दौरान जिले के समस्त सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस और गेस्ट हाऊस अधोहस्ताक्षरी के आधिपत्य में रहेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी के बिना पूर्व अनुमति के किसी को कक्ष आबंटित नहीं किये जायेंगे। कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रम के पदाधिकारी आदि निर्वाचन प्रचार के कार्य से शासकीय अथवा अर्ध शासकीय सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस और गेस्ट हाऊस में निर्वाचन प्रचार अथवा राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से न तो ठहर सकते है और न ही वहाँ पर राजनैतिक गतिविधि कर सकते है। पात्रता अनुसार तथा उपलब्धता अनुसार उन्हें सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस तथा गेस्ट हाऊस उपलब्ध कराया जा सकता है. किन्तु इस हेतु निम्न कार्यवाही की जाएगी। उनसे निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाए, टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाए तथा किये गये कॉल्स की निर्धारित राशि वसूल की जाए तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं किया जावे।

 किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार-विमर्श नहीं करने दिया जाए, एक रजिस्टर रखा जाए जिसमें आगंतुक का नाम, पता अथवा यात्रा का प्रयोजन, ली गई राशि इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाए। जब कभी भी निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते हैं तो उन्हें रिकार्ड उपलब्ध कराया जाये। कक्षों के आरक्षण में निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित की गई है।

 भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी।

अतः यह ध्यान रखा जाये कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों प्रेक्षकों आदि के लिए कमरे सदैव आरक्षित रखे जायें। इसके उपरान्त यदि कक्ष उपलब्ध होता है तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार कक्ष आरक्षित किया जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समापन दिनांक तक सम्पूर्ण खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में प्रभावशील रहेगा