अवैध मुरूम उत्खनन में पकड़े गए जे सी बी के ऊपर राजसात की कार्यवाही

अवैध मुरूम उत्खनन में पकड़े गए जे सी बी के ऊपर राजसात की कार्यवाही छेत्र में चल रहा है अवैध उत्खनन का खेल वन विभाग की कार्यवाही से मचा हड़कंप छुईखदान=.=.

अवैध मुरूम उत्खनन में पकड़े गए जे सी बी के ऊपर राजसात की कार्यवाही

अवैध मुरूम उत्खनन में पकड़े गए जे सी बी के ऊपर राजसात की कार्यवाही 

छेत्र में चल रहा है अवैध उत्खनन का खेल 

वन विभाग की कार्यवाही से मचा हड़कंप 

छुईखदान=.=. विगत दिनांक 17.11.2024 को वन परिक्षेत्र छुईखदान के अधिकारी/कर्मचारी गरित कार्य कर रहे थे, उन्हें प्रातः 05.05 बजे वन कक्ष कमांक पी/201, गुमानपुर परिसर, सीपीटी के पास एक जे सीबी वाहन से वन क्षेत्र में अवैध रूप से मुरूम उत्यानन करते पाया गया। वन अमले के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जे.सी.बी बाहन बालक से पुछताछ किया एवं बनक्षेत्र में अवैध रूप से जेसीबी वाहन से मुरूम उत्खनन किये जाने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 12 (ख) (IV) एवं 33 (1) (ख) का उल्लंघन पाये जाने पर आरोपी वाहन चालक विकास सूर्यवंशी पित्ता कृष्णाराम सूर्यवंशी निवासी मानपुर पोस्ट अतरिया, तहसील छुईखदान से वन अपराध में लिप्त वाहन जे.सी.बी. कमांक C.G. 08 AM 9567 को जप्ती की कार्यवाही की जाकर वन अपराध प्रकरण कमांक 19509/20, दिनाक 17.11.2024 दर्ज किया जाकर जप्तशुदा वाहन को राजसात की प्रकिया प्रारंभ किये जाने हेतु सूचना परिक्षेत्र अधिकारी, छुईखदान के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ने दी l 

         उपवनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ को दी गई जानकारी के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी उपवनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत जप्तशुदा वाहन के दिरुद्ध राजसात की प्रकिया प्रारंम करने की सूचना अधिकार क्षेत्र के माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय प्रथम वर्ग, छुईखदान को दी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी के द्वारा माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय प्रथम वर्ग, छुईखदान के न्यायालय में उनके वाहन जे.सी.बी. को वन अपराध में जप्त करने पर. वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया। 

              चूंकि प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी, उपवनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अंतर्गत जप्त वाहन के राजसात कार्यवाही प्रारंभ करने की सूचना माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी, न्यायालय प्रथम वर्ग, छुईखदान को निर्धारित अवधि में दे दी गई थी, जिससे अन्य न्यायालय का कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होने के कारण से जप्तशुदा वाहन के वाहन स्वामी के द्वारा वाहन को सुपुर्दनामा में प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त यन अपराध प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही श्री आलोक कुमार तिवारी (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ के मार्गदर्शन में की गई। प्रकरण में श्री अशोक वैष्णय, परिक्षेत्र अधिकारी, छुईखदान, श्री संतोष सिंह राजपूत, परिक्षेत्र सहायक छुईखदान, श्री चंदन कुमार धावणे, वनरक्षक श्री अमित चावले. वनरक्षक एवं श्री चंदन मिरचे वनरक्षक की विशेष भूमिका

रही।